संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस अपनी जांच तेज कर रही है. शुक्रवार को पुलिस घटना में घायल हुए दो सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को पत्र लिखकर उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है, जहां कथित घटना घटी थी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर रहे हैं.
संसद मार्ग थाने में मामला..
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है. इनमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, गंभीर चोट पहुंचाने, दूसरों के जीवन को खतरे में डालने, आपराधिक बल का प्रयोग, और आपराधिक धमकी जैसे आरोप शामिल हैं. यह मामला बीजेपी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि धक्का-मुक्की के दौरान राहुल गांधी ने हमला और उकसाने का प्रयास किया. इस घटना में बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए थे.