मीडिया से बात करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को कथित फर्जी केस में 17 महीने तक जेल में रखा गया। केंद्र सरकार ने सिसोदिया समेत आप के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों का मकसद जांच करना नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना है।
तिहाड़ जेल से निकलने के दूसरे दिन शनिवार सुबह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे। इसके बाद वह मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। करीब 11 बजे वह पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी आप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व सांसद डॉ. संदीप पाठक ने दी। उनका कहना है कि जेल से बाहर आकर मनीष सिसोदिया स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेंगे। कोर्ट ने उनके काम पर कोई रोक नहीं लगाई है
मीडिया से बात करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को कथित फर्जी केस में 17 महीने तक जेल में रखा गया। केंद्र सरकार ने सिसोदिया समेत आप के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों का मकसद जांच करना नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना है। सिंह का दावा है कि मामले में एक रुपये की भी कोई बरामदगी नहीं हुई। जमीन का कोई कागज नहीं मिला, गांव और घर से लेकर बैंक तक खंगाल दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए कई काम किए हैं। लेकिन, केजरीवाल को ही जेल में डालने का प्रयास किया।
दूसरे दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया
मनीष सिसोदिया का संघर्ष इतिहास बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। यह लोकतंत्र की जीत है और अन्याय व तानाशाही की हार है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, मनीष का हार्दिक अभिनंदन। -हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड
हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जल्द न्याय मिलेगा। -अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा
मनीष सिसोदिया को आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद राहत मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को यह याद दिलाया कि जमानत नियम है, जेल एक अपवाद। कानून का दुरुपयोग उत्पीड़न के हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। -कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब न्यायपालिका ने ही ईडी और उसके द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। यह फैसला ईडी के मुंह पर करारा तमाचा है। – डी. राजा, महासचिव, सीपीआई
आखिरकार न्याय की कुछ झलक दिखी है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है। हमारे देश का कानून जेल पर जोर नहीं देता है। हर किसी को जमानत पाने का अधिकार है। -कनीमोझी, वरिष्ठ नेता, डीएमके